राजनांदगांव

मोतीपुर में खरीदी-बिक्री पर लगाया प्रतिबंधित बोर्ड, संबंधित को नोटिस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 सितंबर। नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है।
अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में कौरिनभाठा, गोकुल नगर, चिखली, बर्फानी आश्रम, रेवाडीह, रिद्धी-सिद्धी कालोनी, लखोली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडक़र मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई की कड़ी में सोमवार को मोतीपुर में बरबट्टी कुॅआ के पीछे रिक्त भूमि खसरा नं. 11/45 एवं 11/46 को विजय कुमार लांजेवार द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही तैयारी की जानकारी होने पर नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितों को नोटिस भी दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के संबंध में निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कौरिनभाठा, गोकुल नगर, चिखली ,बर्फानी आश्रम के पास, रेवाडीह, रिद्धी-सिद्धी कालोनी, लखोली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई की कड़ी में सोमवार को मोतीपुर में बरबट्टी कुॅआ के पीछे रिक्त भूमि खसरा नं. 11/45 एवं 11/46 विजय कुमार लांजेवार द्वारा अवैध प्लाटिंग कर विक्रय की तैयारी की जा रही थी, जिसे आज नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडों में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया। साथ ही संबंधित विजय कुमार लांजेवार को छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया गया है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी बिक्री न करे।
आयुक्त श्री गुप्ता ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।
उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लें। कार्रवाई के दौरान प्र.सहायक अभियंता दिलीप मरकाम, उप अभियंता अनिमेष चंद्राकर, तिलक राज धु्रव व अनुप पाण्डे, प्र.पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा सहित निगम का अमला उपस्थित था।