राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत 24 फरवरी से 31 मई तक राजनांदगांव जिला क्षेत्रांतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी हाई स्कूल व हायर सेकंडरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 1 से 31 मार्च 2023 तक तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा 1 मार्च से 25 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे दृष्टिगत रखते राजनांदगांव जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
विशेष परिस्थितियों ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में उल्लेखित शर्तों के अधीन दे सकेंगे, किन्तु यह अनुमति किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के बीच की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय होगा।


