राजनांदगांव

नाबालिग बरामद, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 जुलाई। नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर व शादी का प्रलोभन देकर अपहरण और यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकडक़र कार्रवाई की। पुलिस ने पीडि़ता को आरोपी के पास से बरामद कर लिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने मोहला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 7 अप्रैल 2022 उसकी नाबालिग लडक़ी बिना बताए घर से कहीं चली गई। उसका आसपास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किया, कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
बालिका संबंधी अपराध को गंभीरता से देखते एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, ओएसडी अजय कुमार मोहला-मानपुर-अं. चौकी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक आर्शिवाद राहटगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी के लिए लगाया गया था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पीडि़ता को लेकर डोंगरगांव घोरदा में देखा गया। मुखबीर के बताए मुताबिक घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया व पीडि़ता को बरामद किया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ में आरोपी चुम्मन गिरी गोस्वामी 22 साल निवासी भावसा थाना खडग़ांव ने अपराध कबूल किया। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा पीडि़ता को बहला-फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर भगाकर जबर्दस्ती लगातार शारीरिक शोषण करना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376 (2)(ढ़) भादवि लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को पकडऩे में उप निरीक्षक कमलेश बंजारे, सउनि ऋषभ ठाकुर, प्र.आर. गौतम भुआर्य, आर. गिरीश कोमा, तुमेन्द्र रात्रे, पलेश्वर सिदार, नंदकुमार यादव, गजेन्द्र देवांगन, म.सहा.आर. ममता जयसवाल का विशेष योगदान रहा।