राजनांदगांव

कलेक्टर ने कोलोनाइजर एवं बिल्डर्स की ली बैठक
राजनांदगांव, 30 मई। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कोलोनाइजर एवं बिल्डर्स की बैठक ली। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि शासकीय नजूल भूमि जो राजनांदगांव निवेश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल ग्राम राजनंादगांव, कौरिनभाठा, चिखली, लखोली, पेंड्री से संबंधित है, जहां पटवारी अभिलेख अनुसार अतिक्रमण किया गया है। ऐसी भूमि के आबंटन के संबध में एवं रिक्त कब्जा विहिन भूमि, भूखंडों की नियमानुसार नीलामी की जाएगी। शासन के नियम कॉलोनाइजर एवं बिल्डर्स की सुविधा के लिए तथा कार्यों को सुगम बनाने हेतु है। बिल्डर्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंगल विन्डो सिस्टम बिल्डर्स के सुविधा के लिए लाई गई है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टाधारकों को आवेदन के आधार पर शासन के निर्धारित दर पर भूमि स्वामी का हक मिलेगा। जिससे नजूल के पट्टे के धारकों को मालिकाना हक मिल सकेगा। यह एक सुनहरा अवसर है।
कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि स्वीकृत अभिन्यासों में शासन के दिशा-निर्देशों के तहत रेन वाटर हार्वेस्ंिटग व खुले स्थानों में वृक्षारोपण के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। केपीएमजी एवं सीजी आवास ऑनलाइन एकल खिडक़ी प्रणाली विकास अनुज्ञा एवं भवन अनुज्ञा के आवेदनों को सरलीकरण व कठिनाई के संबंध में चर्चा की। उन्होंने प्रावधान अनुसार प्रक्रिया में समयावधि को ध्यान में रखते निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देश दिए।
निवेश क्षेत्रों में अनुमानित अवैध निर्मित भवन, निर्माण की संख्या का आंकलन आवेदनों को लेते समय आवश्यक जानकारियां व अवैध निर्माण के भवनों का आंकलन संबंधित क्षेत्र के वास्तुकार, इंजीनियर द्वारा आंकलन किया जाए। कलेक्टर ने नियमितीकरण के नए प्रावधान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियमों में संशोधन पार्किंग व पोडियम पार्किंग व अन्य विषय में संशोधन किए जा रहे हैं। फार्म हाउस विकास हेतु कृषि भूमि उपयोग में प्रावधानों में संशोधन किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम अरूण वर्मा, उप संचालक नगर निवेश सूर्यभान सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।