रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 जून। जिला विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश कुमार चमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चार साल पहले उरला थाना में 28 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने राकेश कुमार चमार 35, निवासी ग्राम गड़ौली, तहसील लालगंज, उत्तर प्रदेश को धारा 20(बी)(2)(ब) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने यह फैसला 9 जून मंगलवार को सुनाया।
21 मई 2022 को उरला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरोरा चौक स्थित झाबक पेट्रोल पंप के सामने तीन व्यक्ति बैगों में गांजा रखकर बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने तीन संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राकेश कुमार चमार, विकास पाल और अमित कुमार यादव बताया। तलाशी के दौरान राकेश कुमार चमार के कब्जे से दो बैगों में रखा 28 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं दो विधि से संघर्षरत किशोरों के पास गांजा रखा होना पाया गया।
विशेष लोक अभियोजक केके चंद्रकर के प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और जब्ती संबंधी दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।


