रायपुर

पानी भरने को लेकर हुवे विवाद में हत्या का प्रयास, पांच आरोपी को जेल
18-May-2026 8:06 PM
 पानी भरने को लेकर हुवे विवाद में हत्या का प्रयास, पांच आरोपी को जेल

रायपुर, 18 मई। दो साल पहले सद्दू के बैरागी डेरा में नल से पानी भरने के विवाद को लेकर हुवे हत्या के प्रयास के मामले मे  चतुर्थदश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र प्रधान की अदालत ने लखन, रोहित, विनोद और  दीप बैरागी फैसला  को दोषी ठहराया है। अदालत ने चारों आरोपियों को धारा 307/34  तहत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं लाखन बैरागी और दीप बैरागी को आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत तीन-तीन वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। 16 जनवरी 2024 की रात सड्डू स्थित बीएसयूपी कॉलोनी बैरागी डेरा में पानी भरने के विवाद को लेकर आरोपियों ने संजीव बैरागी और राजेश बैरागी पर चाकू से हमला किया था। हमले में संजीव बैरागी के पेट और कमर के पास गंभीर चोट आई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से दो बटनदार चाकू जब्त किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मि रानी ने पैरवी की। अदालत ने कहा कि घायल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चारों को 5-5 साल कारावास और जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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