रायपुर

लूट और चाकूबाजी, तीन को 10-10 साल की कैद
22-Jan-2026 8:30 PM
लूट और चाकूबाजी, तीन को 10-10 साल की कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। फाफाडीह शराब दुकान के पास एक साल पहले चाकू से हमला कर लूट को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को अदालत ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिंह ने 20 जनवरी 2026 का सुनाया है।  घटना 3 दिसंबर 2024 की शाम  7.30 बजे की है। जब चार युवक वंश पाठक, सागर दास मानिकपुरी, जय बेहरा और करण उर्फ सागर एक्टिवा से फाफाडीह शराब दुकान गए थे। इनमें से तीन लडक़ों ने वहां शराब लेने गए महेश यादव से छीना-झपटी की और एक आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महेश के जेब में रखे 200 और तीन पौवा मसाला शराब लूटकर फरार हो गए।

घटना की शिकायत दुकान कर्मचारी अजीत सिंह ने देवेन्द्र नगर थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी इसी तरह की वारदातों में शामिल रहे हैं।

अदालत ने वंश पाठक उर्फ छोटू बाबू, सागर दास मानिकपुरी और करण उर्फ सागर को धारा 309(6) के तहत दोषी मानते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 अर्थदंड की सजा सुनाई।


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