रायपुर

15 माह पहले पुरानी बस्ती में नशीली सिरप बेचते पकड़ाया, अब 15 साल जेल
22-Jan-2026 8:30 PM
15 माह पहले पुरानी बस्ती में नशीली सिरप बेचते पकड़ाया, अब 15 साल जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। पुरानी बस्ती इलाके में नशीली सिरप बेचने वाले  विशेष अदालत ने कठोर कारावास दिया है। आरोपी शरद नायक को स्पेशल जज किरण थवाईत ने 15 साल जेल और 1.50 लाख का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील बीएल साहू ने बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को पुरानी बस्ती पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुरानी बस्ती इलाके में एक युवक एक्टिवा में नशीली सिरप रखा है और उसे बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर टीम ने मुखबिर के बताए हुलिए और स्थान को चिहांकित कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम शरद नायक बताया। उसके गाड़ी की डिक्की की तलाशी लेने पर उसमें नशीली सिरप बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी वर्धमान कार शोरूम के पास सडक़ किनारे बिक्री कर था। जप्त सिरप के सैंपल को एफएसएल रायपुर भेजा गया, जहां जांच में उसमें कोडीन और ट्रिप्रोलिडीन पाए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी अवैध रूप से नशीली सिरप का भंडारण और बिक्री कर रहा था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शरद नायक को दोषी ठहराया। उसे 15 साल कठोर कारावास और 1.5 लाख का जुर्माना लगाया है।


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