रायपुर

तंजानिया के सोने की खदान में निवेश का झांसा देकर 1.90 करोड़ की ठगी
22-Jan-2026 8:22 PM
तंजानिया के सोने की खदान में निवेश का झांसा देकर 1.90 करोड़ की ठगी

सराफा कारोबारी ने सिविल लाइन थाना में दर्ज कराया मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। तंजानिया में सोने की खदान में निवेश और पार्टनर बनाने का झांसा देकर रायपुर निवासी से 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सामर्थ बरडिया की शिकायत पर सिविल लाईन्स पुलिस ने मुंबई निवासी यश शाह के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120, 420, 423, 467 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।र्

समर्थ बरडिया निवासी मोतीबाग चौक, सिविल लाईन्स रायपुर ने पुलिस को बताया कि आरोपी यश शाह ने स्वयं को अंतरराष्ट्रीय खनन व्यवसायी बताते हुए तंजानिया में सोने की खदान का मालिक होने का दावा किया। आरोपी ने यह भी कहा कि उसके पास खनन से संबंधित वैध दस्तावेज हैं। और वह वहां बड़े स्तर पर सोने का खनन कर रहा है। वर्ष 2024 में आरोपी रायपुर आया था, जहां उसने समर्थ बरडिया और उनके जीजा मुकुल चोपड़ा से मुलाकात कर तंजानिया स्थित सोने की खदान में निवेश करने और व्यवसाय में भागीदारी का प्रस्ताव रखा था। उसकी बातों में आकर सर्थक, मुकुल ने उसकी बताई गई भागीदारी फर्म SKM Bullion Trading Limited और निजी बैंक खातों में अलग-अलग किश्तों में लगभग 1.90 करोड़ रुपये जमा कराए। आरोपी ने उन्हें भरोसा दिलाने के लिए तंजानिया भी ले गया और वहां कथित  सोने की खदान दिखाई। साथ ही स्थानीय नागरिक को साझेदार बताकर फर्जी भागीदारी अनुबंध तैयार कराया गया। बाद में जब समर्थ ने फर्म के संचालन और निवेश की स्थिति की जानकारी लेनी चाही तो आरोपी टालमटोल करने लगा। शक होने पर पूछताछ करने में यह बात सामने आई कि आरोपी के पास न तो तंजानिया में कोई वैध खनन अधिकार है और न ही कोई सोने की खदान। इस प्रकार आरोपी ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से गुमराह कर रकम हड़प लिए।

शिकायत पर  सिविल लाईन्स पुलिस ने आरोपी यश शाह के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 423, 467, 468 (जालसाजी) एवं 120-बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस बैंक लेन-देन, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन और आरोपी के अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।


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