रायपुर

7.115 किलो गांजा के पकड़ाए आरोपी को 5 साल जेल
20-Jan-2026 6:34 PM
 7.115 किलो गांजा के पकड़ाए आरोपी को 5 साल जेल

50 हजार जुर्माना लगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। गांजा तस्करी के आरोपी को एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने सरफुद्दीन सेख को दोषी करार दिया है। यह फैसला19 जनवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने सुनाई है।

अभियोजन का मामला यह है कि 24 अगस्त 2024 को शाम 5.40 बजे, थाना डी.डी. नगर, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली,कि एक व्यक्ति नीली फुल शर्ट और स्लेटी रंग की पैंट पहनकर इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, फेस-2 के खाली मैदान के पास बैग में गांजा रखा है। और उसे बेचने कि फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने स्थान पर जाकर संदिग्ध को पकड़ा।

पूछताछ में उसने अपना नाम सरफुद्दीन सेख बताया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद बैग से पीले टेप से बंधे दो पैकेट बरामद हुए।

जिसका वजन 7 किलो 155 ग्राम गांजा पाया गया। आरोपी के पास इसका कोई वैध नहीं था। पुलिस ने मौके से गंाजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।

पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। वहीं आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने की दलील दी, लेकिन अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

न्यायालय ने अभियोजन के समस्त साक्ष्यों, गवाहों के कथनों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह मानते हुए कि आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे सिद्ध होता है, उसे धारा 20 (ड्ढ)(२)(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया। उसे 5 साल की जेल साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रूपए का अर्थदंण्ड भी लगाया। जिसकी अदायगी न होने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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