रायपुर

15 किलो गांजा घर में रखा था, कोर्ट ने जेल भेजा
17-Jan-2026 6:53 PM
15 किलो गांजा घर में रखा था, कोर्ट ने जेल भेजा

रायपुर, 17 जनवरी। चार साल पहले तिल्दानेवरा इलाके में अवैध गांज रखने और उसे बेचने के मामले में पकड़े गए आरोपी शमसेर अंसारी को एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला स्पेशल जज श्रीमति किरण थवाईत ने एनडीपीएस मामले में दी है। आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास और 75 हजार का जुर्माना लगाया है।

सरकारी वकील भुवनलाल साहू ने अभियोजन का पक्ष रखते हुए बताया कि तिल्दा नेवरा पुलिस को 26 अगस्त 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि तिल्दा निवासी शमसेर अंसारी अपने पास अवैध रूप से अपने घर गांजा रखा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई कर अभियुक्त के घर के कमरे से 13 पैकेट बरामद किया। जिसका वजन 15 किलो 245 ग्राम होना पाया गया। प्राप्त मादक पदार्थ  को पृथक-पृथक सीलबंद कर जप्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 20 बी (2)(बी)के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को अदालत में पेश किया गया। जहां पर अभियोजन की ओर से न्यायालय में 12 गवाहों के बयान लिए गए। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट और पेश किया गया था। जिस पर अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहों को सहीं मानते हुए आरोपी शमसेर अंसारी को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 7 साल जेल और 75 हजार का जुर्माना से दंडित किया है।


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