रायपुर
29 जनवरी 16 को और बाद में हुए विवाह का पंजीयन अनिवार्य
13-Jan-2026 8:29 PM
Join WhatsApp Group 1 यहाँ क्लिक करे
रायपुर, 13 जनवरी। विधि विधाई कार्य विभाग ने 2 जनवरी को राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक 29 जनवरी 2016 को और बाद में हुए विवाह का पंजीयन अनिवार्य होगा। अतिरिक्त सचिव बीके वासनिकर के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम लागू किया गया है। इसके मुताबिक विवाह के पंजीयन के प्रयोजन हेतु पंजीयन नियम-2006 में प्राधिकृत अधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है।
Join WhatsApp Group 2 यहाँ क्लिक करे


