रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अक्टूबर। चार वर्ष पूर्व जमीन विवाद को लेकर टंगिया और सब्बल से प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने पांच वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माना भी लगाया गया। 20 नवंबर 2020 की रात्रि लगभग 8.00 बजे, रविदास भवन के पास, ग्राम जरौद, आरंग, जिला रायपुर में यह हमला किया गया था । प्रार्थी मिथुन साहू एवं देवशरण साहू की हत्या करने की नीयत से टंगिया व सब्बल से मारपीट की।
प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि अभियुक्तों , मिथुन के मध्य घटना के पूर्व से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। यह भी स्वीकृत है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त की रिपोर्ट पर मिथुन व परिजनों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 435/149 के तहत अपराध भी दर्ज था जिसमें मिथुन परिजन की दोषयुक्त हुए थे।
मिथुन साहू ने थाना आरंग में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके परिवार वालों की कृषि भूमि, जिसमें धान की फसल लगा हुआ था, जिसे कटाई के लिए उसके परिवार वाले गांव के नंदकुमार साहू हार्वेस्टर वाले को बोले थे, जिस पर अभियुक्तों ने नंदकुमार साहू को धान की कटाई करने से मना कर धमकी चमकी देने लगे।
उक्त बात को नंदकुमार साहू ने मिथुन को बताया, तब वेदप्रकाश साहू, देवशरण साहू एवं नंदकुमार साहू के साथ वह अभियुक्तों के घर पूछने जा रहा था। जब वे संत रविदास भवन के पास रात्रि लगभग 8 बजे पहुंचे तभी वह अभियुक्त मिले। नंदकुमार ने अभियुक्तों को बोला कि उसके घर क्यों आये थे, जमीन से उसे क्या मतलब। इस पर अभियुक्तों उन्हें मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुये, टंगिया एवं सब्बल से देवशरण साहू के सिर में वार कर चोट पहुंचाये और प्रार्थी के साथ भी मारपीट कर उसे घसीट दिए।
उक्त मारपीट से देवशरण साहू के सिर से खून निकलने लगा और बेहोश होकर गिर गया, जिसे 112 वाहन से उसे उपचार हेतु सी.एच.सी अस्पताल आरंग भर्ती किया गया था ।