रायपुर

हुगली पश्चिम बंगाल से आकर दोस्त के साथ किराए के मकान में रहता था
अपहरण कर फिरौती वसूलने एक महीने से फिराक में थे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 सितंबर। दो साल पहले टिकरापारा के संजय नगर में नाबालिग का अपहरण कर फिरौती वसूली हत्या करने की नियत से गले पर हमला करने वाले हुगली निवासी आरोपी शेख कुर्बान उर्फ गुलाम मुस्तफा को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। वहीं घटना में शामिल रहे पेनू उर्फ शेख महबूब के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होने पर उसे दोषमुक्त किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक वीआर साहू ने बताया कि तीन अगस्त 2022 की रात को संजय नगर, झंडा चौक निवासी मोहम्मद अशरफ अली का बेटा आदिल अशरफ अपने दोस्त अकन से मिलने अकेले घर से पैदल जा रहा था। इस बीच रास्ते में मोहल्ले का पेनू उर्फ शेख महबूब (29) मिला। आदिल ने उससे अयान के बारे में पूछा तो उसने सकरी गली में मिलने की बात कही। आदिल घर से साइकिल लेकर निकला। इसी बीच शेख कुर्बान ने आदिल की साइकिल को लात मारकर गिरा दिया और अपहरण करने की नियत से आदिल को प्लास्टिक बोरी में डालने की कोशिश करने लगा। इसे देख आदिल डर गया। और शोर मचाने लगा। इसे देख शेख कुर्बान पकड़े जाने के डर से उसके गले में चाकू से हमला कर भाग निकला। आसपास के लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा-307/34, 506/34, 363, 511 सहपठित धारा 34, धारा 120 बी, व धारा 364 सहपठित धारा- 511 दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर दोनों आरोपितों को पकड़ कर जेल भेज दिया।
आरोप पत्र द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज की कोर्ट में पेश होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। गवाहों के बयान, ठोस सुबूत के आधार पर न्यायाधीश ने शेख कुर्बान को दोषी पाया। उसे सात वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं घटना में शामिल रहे पेनू उर्फ शेख महबूब के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होने पर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त किया है।