रायपुर
रायपुर, 11 जुलाई।सीधी भर्ती के नये पदों पर भर्ती के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर जारी आदेश में कहा है कि समय-समय पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोडक़र शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देश में साफ कहा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समुचित प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोडक़र शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति ली जायें। वित्त विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 31 मार्च, 2022 के पश्चात् एवं इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी जिये जा चुके है उन पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेंगी तथा ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग की पृथक से अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।


