रायगढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 जुलाई। यातायात पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक शराबी स्कार्पियो चालक को पकडक़र न्यायालय में पेश किया जहां से उसे कोर्ट ने 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा सडक़ दुर्घटना पर अंकुश लगाने जागरूकता कार्यक्रमों एवं चलानी कार्रवाई कर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को डीएसपी यातायात सुशांतो बनर्जी के हमराह ट्रैफिक पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों के स्वांस चेक कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही थी।
इस दौरान स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 04 एलयू 3038 के चालक राजेश गढ़वाल निवासी किरोड़ीमल नगर रायगढ़ का शराब पीकर वाहन चलाना पाये जाने से यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत इस्तगासा तैयार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायाधीश द्वारा आरोपित वाहन चालक को 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा वाहन चालक के लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग रायगढ़ को पत्र भी लिखा गया है।