रायगढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 20 मई। नगर निगम के अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 192 प्रकरण बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करने वालों और ग्राहकों को समानों को देने के लिए उपयोग करने वालों से 2 लाख 90 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। कमिश्नर संबित मिश्रा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध सतत रूप से कार्रवाई करने के निर्देश स्वास्थ अमला को जारी किए हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर राज्य शासन द्वारा पूर्णत: प्रतिबंधित लगा दिया है। इसपर निगम कमिश्नर संबित मिश्रा ने निगम के स्वास्थ्य अमला को सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश के तहत निगम की स्वास्थ्य अमला और पर्यावरण सरंक्षण मंडल की संयुक्त टीम द्वारा सतत रूप से कार्रवाई कर सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती और जुर्माना सहित प्रकरण बनाया जा रहा है। निगम अमला द्वारा पिछले दिनों प्लास्टिक के थोक विक्रेता संजय मार्केट स्थित श्रेया प्लास्टिक, जगदीश डेयरी, विकास डेयरी, सिंधी कॉलोनी स्थित थोक विक्रेता सहित केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड स्थित दुकानों में गौरी शंकर मंदिर सडक़ स्थित दुकानों में, हेमू कालानी चौक होते हुए चक्रधर नगर तक एवं विजयपुर तक सडक़ के दोनों किनारे स्थित दुकानों में, ढिमरापुर चौक मुख्य मार्ग के व्यवसायिक संस्थानों में, कार्मेल स्कूल रोड स्थित व्यवसायिक संस्थानों में, सतीगुड़ी चौक से कोतरा रोड थाना एवं आगे चौक तक मुख्य मार्ग के सडक़ के दोनों ओर स्थित व्यवसाय संस्थानों में, सतीगुड़ी चौक से सी मार्ट होते हुए बेटी बचाओ बचाओ चौक एवं सुभाष चौक तक स्थित छोटे बड़े सभी दुकानों में, गांधी गंज स्थित व्यवसाई प्रतिष्ठानों में, अशर्फी देवी हॉस्पिटल स्थित चौक से लेकर गुरुद्वारा तक के सभी व्यवसायिक संस्थानों एवं दुकानों में और श्याम टॉकीज रोड स्थित दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग बिक्री की जांच एवं सामानों की बिक्री में सिंगल यूज प्लास्टिक की कैरीबैग उपयोग नहीं करने की दुकान संचालकों, व्यवसायियों ठेला, गुमटी संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री एवं सामानों को देने उपयोग नहीं समझाइश दी गई।
इस दौरान विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों ठेला, गुमटी एवं दुकानों से बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक डिस्पोजल, चम्मच, प्लास्टिक कटोरी, कैरी बैग, पानी पाउच एवं अन्य सामान की जब्ती की गई। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं बिक्री करने वाले 192 प्रकरण बनाते हुए दो लाख 90 हजार जुर्माने की कार्रवाई कार्रवाई की गई।