रायगढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 16 मई। सोमवार को थाना चक्रधर नगर में लोचन नगर एलआईजी में रहने वाले शैलेश अग्रवाल (58) द्वारा उनके टीवी टावर हाउसिंग बोर्ड के पीछे छोटे अतरमूडा स्थित बंद मकान का दरवाजा तोडक़र अज्ञात आरोपियों द्वारा घर अंदर रखे एचपी के 3 गैस सिलेण्डर, कांसा का 4-5 बर्तन, पीतल का 2-3 बर्तन, पानी का 3-4 हण्डा और नगदी रकम 5 हजार की चोरी कर ले जाना बताये, चोरी की रिपोर्ट पर थाना चक्रधर नगर में अज्ञात आरोपियों पर नकबजनी का धारा 457,380 आईपीसी दर्ज कर चक्रधरनगर पुलिस माल मुलजिम की पतासाजी में जुट गई।
थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन और महत्वपूर्ण निर्देशों पर थाने के सभी विवेचकों को मुखबिरों से जानकारी लेकर शीघ्र माल मुलजिम पतासाजी का निर्देश दिया गया। शीघ्र चक्रधर नगर पुलिस द्वारा ह्यूमन हिंट के आधार पर स्थानीय तीन लडक़े प्रभात राय, शिव सारथी और उनके एक नाबालिग साथी को हिरासत में ली। प्रारंभिक पूछताछ पर तीनों संदेही अपराध से मुकर रहे थे जिन्हें पुलिस स्टाफ द्वारा अलग-अलग पूछताछ करने पर तीनों के अलग-अलग बयान थे, जिसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ करने पर तीनों ने 07 मई की रात छोटे अतरमुड़ा में सूने मकान में चोरी करना और 2 महीने पहले इतवारी बाजार से दो बाइक चोरी कर छुपाकर रखना बताए।
आरोपियों ने बताया कि वे मजदूरी का काम करते हैं, अपने बेफिजूल खर्चें के लिये 07 मई के रात करीब 11 बजे तीनों एक साथ मिलकर लोहा चोरी के इरादे से छोटे अतरमुड़ा, टीवी टावर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे घूमे। इस दौरान छोटे अतरमुड़ा के एक सूने मकान को देखकर अंदर घुसे, जहां से गैस सिलेंडर, कांस और पीतल के बर्तन, पानी रखने का हंडा चोरी किए और सभी आपस में बांट लिए थे।
आरोपियों से जब अन्य चोरियों के संबंध में कड़ी पूछताछ किया गया तो आरोपियों ने बताया कि तीनों मिलकर 2 महीने पहले इतवारी बाजार रायगढ़ से दो मोटरसाइकिल एक डिस्कवर लाल रंग की ओआर 14 एम - 8221 तथा एक बिना नंबर लाल कलर का प्लेटिना की चोरी किए थे। इन मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे पर बेच नहीं पाए थे। आरोपियों के कब्जे से सूने मकान से चोरी सारे सामनों के अलावा 02 मोटर सायकल की जब्ती की गई है। इस प्रकार दोनों अपराधियों में चक्रधर नगर पुलिस द्वारा आरोपियों से सवा लाख रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति जब्त किया गया है। आरोपियों पर पृथक से पृथक से इस्तगासा धारा 41(14) 379 के तहत कार्रवाई किया गया है। नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को दोनों अपराधों में गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय पेश किया गया है।