रायगढ़

गैंगरेप, 5 आरोपियों को उम्रकैद
09-Aug-2022 5:24 PM
गैंगरेप, 5 आरोपियों को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 9 अगस्त।
अपर सत्र न्यायाधीश  अच्छे लाल काछी ने सामूहिक रेप के पाँच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  
घरघोड़ा न्यायालय के अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना घरघोड़ा के अनुसार नाबालिग पीडि़ता के साथ 17 अप्रैल को रात्रि में उसके माता पिता खेतो की रखवाली करने गए थे, पीडिता अपनी बहन के साथ घर में सोई थी तभी रात्रि 10 बजे आरोपीगण गौचारण राठिया,संजय राठिया, सगुन राठिया, माधव, नूतन घर का दरवाजा तोड़ कर घुस गए।  आरोपियों को देखकर उसकी बड़ी बहन डरकर भाग गई।

पीडि़ता घर मे छिपने का प्रयास कर रही थी जिसे आरोपियों ने पकड़ लिया और बारी बारी से नाबालिगसे आनाचार किया और दो आरोपी ने गलत काम करने के लिए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। प्रकरण में थाना प्रभारी अभिनव कांत सिंह ने ततपरता से विवेचना के न्यायालय में चालान पेश किया।

न्यायालय में सभी आरोपियों के अधिवक्ता और अभियोजन के तर्क,सम्पूर्ण विचारण और साक्षियों का परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत  धारा 376 डी,457,506,भादवि एवं 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 


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