मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 28 अप्रैल। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी)जिले में कानून-व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत पारित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, चिरमिरी निवासी राजन सिंह चौहान और मनेन्द्रगढ़ निवासी शकील अहमद उर्फ मस्सा को 6 माह की अवधि के लिए मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 27 अप्रैल 2026 से 26 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार, जिलाबदर अवधि के दौरान दोनों व्यक्तियों को एमसीबी जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों कोरिया, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा मध्यप्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली की सीमाओं में बिना अनुमति प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


