मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

जर्जर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड के भवन को गिराने का आदेश
18-Apr-2025 4:52 PM
जर्जर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड के भवन को गिराने का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 18 अप्रैल।
जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में शहर के बीच जैन मंदिर के बगल में स्थित जर्जर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारा निर्मित भवन को गिराने का आदेश एसडीएम मनेंद्रगढ़ ने जारी किया है।

राजस्व निरीक्षक मनेंद्रगढ़ नजूल द्वारा मनेंद्रगढ़ चौक स्थित नजूल भू-खंड क्रमांक 359/2 आंतरिक नजूल संधारण खसरा वर्ष 2024-25 में 24 सौ वर्गफीट पक्का मकान, को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेंद्रगढ़ पट्टा आवसान तिथि 31 मार्च 1975 दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि में संपूर्ण रकबे पर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड का भवन बना हुआ है, जो जर्जर अवस्था में हैं। भविष्य में दुर्घटना घटित होने की आशंका बन सकती है। इसके कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भवन को गिराना जरूरी है। प्रकरण पंजीबद्ध कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद मनेंद्रगढ़ व लोक निर्माण विभाग मनेंद्रगढ़ से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने 30 दिसंबर 2024 को कलेक्टर को अपने पत्र में उल्लेखित किया है कि मनेंद्रगढ़ शहर में बढ़ते ट्रैफिक व जनसंख्या के दबाव को देखते हुए व शहर के बीच सडक़ों के किनारे लगने वाले फलों के ठेले व दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए भूमि की जरूरत है। मनेंद्रगढ़ शहर के बीच जैन मंदिर के बगल में को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड के नाम से 2400 वर्गफीट भूमि है, जिसमें भवन निर्मित है, जो कि वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। उक्त भवन उपयोग विहीन होने के कारण नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ द्वारा उक्त स्थल पर फलों का ठेला और दो पहिया पार्किंग के लिए बनाया जा सकता है। वहीं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग मनेंद्रगढ़ ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेंद्रगढ़ के जर्जर भवन का तकनीकी परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दीवार, फ्लोर, दरवाजा व खिडक़ी व छत जर्जर स्थिति में पाया गया। साथ ही भवन की छत का कांक्रीट स्वत: ही टूटकर गिर रही है। उक्त भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग योग्य नहीं है ओर कंडम घोषित किया गया।

 

बदहाल भवन गिराने सात दिन की दी डेडलाइन
संयुक्त जांच प्रतिवेदन सह तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद एसडीएम मनेंद्रगढ़ लिंगराज सिदार ने अपने आदेश में उक्त भवन को गिराने की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की है। भवन डिस्मेंटल के दौरान आसपास के इमारतों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए उचित सुरक्षा मानदंडों व विधिक प्रावधान, नियम और शर्तों के अधीन कार्रवाई करने कहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनेंद्रगढ़ को उक्त भवन को गिराने की आवश्यक कार्रवाई 7 दिवस के भीतर करने कहा गया है।


अन्य पोस्ट