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अवैध संबंध पर दंपति ने की युवक की हत्या, दोनों को उम्र कैद
04-Mar-2025 9:00 PM
अवैध संबंध पर दंपति ने की युवक की हत्या, दोनों को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 4 मार्च। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने जंगल में ले जाकर युवक की कू्ररतापूर्वक हत्या करने के जुर्म में आरोपी पति-पत्नी के दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल सिंह ने बताया कि नार्थ झगराखंड वार्ड क्र. 7 निवासी मृतक अच्युतपाल उर्फ चंदन मां कल्पना पाल के साथ रहता था। 26 अक्टूबर 2023 की रात्रि 9 बजे उसके मोबाइल पर किसी का फोन आने पर बात करते हुए स्वयं की स्कूटर से घर में बिना बताए निकला और वापस नहीं आया। दूसरे दिन 27 अक्टूबर को इस संबंध में प्रार्थिया कल्पना पाल द्वारा थाना झगराखंड आकर अपने बेटे अच्युपाल उर्फ चंदन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

पुलिस द्वारा गुम इंसान के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल सायबर सेल से प्राप्त करने पर पाया गया कि उस पर गुम होने की तिथि रात्रि 8.25 से सवा 9 बजे तक जिस मोबाइल धारक से बात हुई थी उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि पड़ोस की ममता बैगा के द्वारा बात करने के लिए मोबाइल मांगा गया था। साथ ही अच्युत पाल का ममता बैगा के घर आना-जाना होना व गलत संबंध होने के कारण उसके पति मदन लाल द्वारा उसे घर से निकालना बताया गया।

 3 नवंबर 2023 को अभियुक्ता ममता बैगा से पूछताछ करने पर पति मदन लाल के साथ मिलकर मोहाड़ा दफाई मैगजीन जंगल में रात्रि 9 बजे बुलाने के बाद टांगी से उसकी हत्या करना और लाश को गड्ढे में मिट्टी डालकर छिपाना स्वीकार किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा हत्या का केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायाधीश द्वारा अपराध की प्रकृति व अन्य समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए झगराखंड थानांतर्गत लेदरी मोहाड़ा दफाई वार्ड क्र. 11 निवासी अभियुक्त 46 वर्षीय मदन लाल बैगा व उसकी पत्नी 38 वर्षीय ममता बैगा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1-1 हजार रूपए के अर्थदंड तथा धारा 201 के अपराध में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

साथ ही अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम में अभियुक्तों को दोनों धाराओं में क्रमश: 2-2 वर्ष का कारावास पृथक से भुगतने की सजा सुनाई गई।


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