मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

ट्रैक्टर मालिक और चालक मृतक के परिजनों को देंगे साढ़े 6 लाख का मुआवजा
06-Oct-2024 10:53 PM
ट्रैक्टर मालिक और चालक मृतक के परिजनों को देंगे साढ़े 6 लाख का मुआवजा

2 साल पहले चालक की लापरवाही से हुई थी बालक की मौत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 6 अक्टूबर। ट्रैक्टर में चाबी लगी छोड़ मजदूर लेने गए ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक बालक की हुई मौत को ड्राइवर की घोर लापरवाही मानते हुए द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मनेंद्रगढ़ सुनीता साहू की अदालत ने वाहन स्वामी व ड्राइवर के विरूद्ध मृतक के परिजनों को साढ़े 6 लाख रूपए प्रदान करने का आदेश जारी किया है।

जनकपुर निवासी भुवाले बसोर सपत्नीक रामबाई बसोर के द्वारा मनेंद्रगढ़ स्थित द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत किया कि जनकपुर निवासी वाहन स्वामी संतोष कुमार गुप्ता, ड्राइवर शिवम गुप्ता उर्फ शनि के द्वारा मार्च 2022 में अपने व्यवसाय के लिए ग्राम डोम्हरा में सडक़ किनारे ट्रैक्टर खड़ा कर मजदूर लेने गांव की ओर गया।

ड्राइवर के द्वारा उक्त वाहन की चाबी ट्रैक्टर में ही लगी छोड़ दी गई, जिससे 10 कदम दूर ट्रैक्टर के पास खेल रहे राहुल बसोर व अन्य बच्चों के द्वारा ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश की गई। ट्रैक्टर के स्टार्ट होने से ट्रैक्टर व ट्रॉली पलट गई जिससे 11 वर्षीय रोहित बसोर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

ट्रैक्टर का बीमा भी नहीं था, साथ ही ड्राइवर का लायसेंस हैवी नहीं था। जिससे न्यायालय ने ट्रैक्टर पर मजदूर ढोने को भी संगीन अपराध व घोर लापरवाही मानते हुए ट्रैक्टर स्वामी संतोष गुप्ता व ड्राइवर शिवम गुप्ता को मृतक के पिता भुवाले बसोर व माता रामबाई को साढ़े 6 लाख रूपए 30 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि अधिकरण के खाते में जमा करने तथा राशि अदा नहीं किए जाने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश जारी किया है।


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