मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

रेप की कोशिश, कैद
26-Nov-2023 6:38 PM
रेप की कोशिश, कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 26 नवम्बर। पीडि़ता का रास्ता रोककर लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडक़र आपराधिक बल का प्रयोग करने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी हरमंगल उसे पकडक़र खींचतान करने लगा। पीडि़ता के शोर मचाने पर आरोपी के द्वारा उसका मुंह दबा दिया गया। पीडि़ता रोते हुए अपने बाबा के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। मामले में पीडि़ता की लिखित शिकायत पर कोटाडोल पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने अभियुक्त कोटाडोल थानांतर्गत ग्राम मोगरा निवासी 27 वर्षीय हरमंगल सिंह के दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 341 के अपराध में 1 माह साधारण कारावास, धारा 354 के अपराध में 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा सभी धाराओं में 5-5 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया।


अन्य पोस्ट