मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

नाबालिग से रेप, आजीवन कारावास
19-Oct-2023 3:22 PM
नाबालिग से रेप,  आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 19 अक्टूबर। नाबालिग के साथ रेप के जुर्म में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि घटना दिवस 8 जून 2022 को दोपहर बाद करीब 3 बजे पीडि़ता अपने माता-पिता के साथ पिकनिक मनाने आमानाला गई थी। रात करीब साढ़े 9 बजे अभियुक्त आया और पीडि़ता को रात हो गई है, नींद आ रही होगी

तुमको घर छोड़ देता हूं कहकर मरघट में ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद पीडि़ता को डरा-धमकाकर 2 वर्षों तक उसके साथ रेप करता रहा।

पीडि़ता ने डर की वजह से किसी को यह बात नहीं बताई। मामले में पीडि़ता की माता की लिखित शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र झगराखंड द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

न्यायालय द्वारा नार्थ झगराखंड निवासी आरोपी अमृतलाल अगरिया उर्फ दद्दू  (40) के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान अनुसार आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा तथा 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

 अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।


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