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चुनाव में लापरवाही व गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं, कलेक्टर ने प्रशिक्षण केंद्रों का किया निरीक्षण
14-Oct-2023 7:02 PM
चुनाव में लापरवाही व गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं, कलेक्टर ने प्रशिक्षण केंद्रों का किया निरीक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 14 अक्टूबर। निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि की गुंजाईश बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए सभी अधिकारी, कर्मचारी निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन विशेष सावधानी के साथ त्रुटिरहित ढंग से संपन्न करें।

उक्त बातें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शुक्रवार को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के स्वामी आत्मानंद उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कन्या उमावि मनेंद्रगढ़ (शिक्षा विभाग) तथा उमावि मनेंद्रगढ़ (टी.संवर्ग) में चल रहे मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि मतदान अधिकारियों को अपने कार्य एवं दायित्वों के संबंध में किसी प्रकार की शंका होने पर उसका समाधान प्रशिक्षण के दौरान करना सुनिश्चित करें। आपको जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है चुनाव प्रक्रिया संबंधी तथ्यों को अपनी डायरी में नोट करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो अपनी डायरी पलटकर देख लें। कलेक्टर ने मास्टर ट्रेनर द्वारा मॉकपोल, मतदान के निर्धारित समयावधि, मतदान अधिकारियों के मतदान केन्द्र में पहुंचने के पश्चात् सर्वप्रथम किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने मतदान अधिकारियों से मॉकपोल के दौरान डाले जाने वाले न्यूनतम मतों की संख्या तथा मॉकपोल एवं मतदान के दौरान ईव्हीएम खराब होने की स्थिति में किए जाने वाले कार्य के संबंध में भी जानकारी दी। प्रशिक्षण मेंमास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दल के अधिकारी कर्मचारियों को मतदान सामग्री प्राप्त करना, ईव्हीएम-कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, व्हीव्हीपैट मशीन, हरी पत्र मुद्रा, लेखन सामग्री, मतदान के एक दिनपूर्व की तैयारी, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदान के दिन मतदान प्रारंभ के पूर्व की तैयारी, मॉक पोल का आयोजन, ईव्हीएम मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना, नियत समय पर मतदान प्रारंभ करना, मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक 2-2 घंटे में डाले गए मतों की संख्यात्मक जानकारी जोनल आफिसर को देना तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी आदि की जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई।


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