मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने एवं निर्वाचन के दौरान शस्त्र रखने पर प्रतिबंध
11-Oct-2023 8:51 PM
नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने एवं निर्वाचन के दौरान शस्त्र रखने पर प्रतिबंध

मनेन्द्रगढ़, 11 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। शांतिपूर्ण चुनाव हेतु शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र, चुनाव अवधि के दौरान जमा कराया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार दुग्गा ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में शस्त्र लायसेंसधारियों से शस्त्र जमा कराए जाने का आदेश जारी किया है। जिले के समस्त थाना, चौकी, सहायता केंद्र अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिनकी गतिविधियां ऐसी हो जो निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी एवं लोक परिशांति बनाये रखने में विघ्न पैदा कर सकते हैं, के शस्त्र लायसेंस निलंबन करने हेतु सूची कलेक्टर कार्यालय के लायसेंस शाखा को 20 अक्टूबर 2023 तक भिजवाए जाने को कहा गया है, ताकि उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की जाकर उनके शस्त्र को थाना, जिला नाजरात में जमा कराया जा सके।


अन्य पोस्ट