मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 11 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष्य में केंद्रीय शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम, राज्य शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 संपन्न होने तक प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख जिन्हें सामान्य स्थिति मेंअवकाश स्वीकृत करने की अधिकारिता है 1 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे,लेकिन मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं देंगे। 1 दिवस से अधिक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति हेतु कार्यालय प्रमुख, अनुशंसा सहित मूल आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा परीक्षण कर नस्ती निराकरण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को पत्र आदेश तामील करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी। एसईसीएल के मजदूर श्रेणी के कर्मचारी उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


