मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 6 अक्टूबर। नाबालिग के साथ रेप के जुर्म में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि घटना दिवस 8 अक्टूबर 2021 की सुबह पीडि़ता 9 बजे घर से स्कूल जाने के लिए अकेली निकली थी। रास्ते में अभियुक्त ने पीछे से आकर पीडि़ता का मुंह दबाकर झाडिय़ों में ले जाकर उसके साथ रेप किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीडि़ता ने डर की वजह से किसी को नहीं बताया और स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके बाद 13 नवंबर 2021 को अभियुक्त पुन: उसी स्थान पर स्कूल जाते समय पीडि़ता को पकडक़र खींचते हुए झाड़ी की ओर ले जा रहा था, तब पीडि़ता के शोर मचाने पर वह उसे छोडक़र वहां से फरार हो गया।
पीडि़ता की शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र मनेंद्रगढ़ द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा आमाखेरवा मनेंद्रगढ़ निवासी नवाज खान (26 वर्ष)के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012के तहत आजीवन कारावास, धारा 506 में 1 वर्ष, धारा 354 में 2 वर्ष एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 201 में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए सभी धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया गया।


