मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 2 सितम्बर। एमसीबी जिला अंतर्गत विकासखंड मनेंद्रगढ़ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोंगापानी के प्रधानपाठक द्वारा छात्राओं से अमर्यादित व्यवहार करने का मामला सामने आया है। जांच में दोषी पाए गए प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोंगापानी के हेडमास्टर अशोक कुमार मंडल के द्वारा 23 अगस्त 2023 को स्कूल की एक छात्रा से अश्लील बातें की गईं, जिस पर छात्रा ने रोते हुए इसकी जानकारी स्कूल के अन्य शिक्षकों और अपने माता-पिता को दी। इसके बाद पीडि़ता के माता-पिता स्कूल पहुंचे और नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत करने की बात कही।
पीडि़ता के पिता का कहना है कि दोषी प्रधानपाठक के द्वारा अपनी करतूत के लिए सबके सामने माफी भी मांगी, लेकिन जब वे कार्रवाई पर अड़े। इसके बाद जिला शिक्षाधिकारी अजय मिश्रा के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई।
जांच कमेटी में शामिल बीईओ मनेंद्रगढ़ के द्वारा दूसरे दिन स्कूल जाकर 19 छात्राओं और शिक्षकों का बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट डीईओ को सौंप दी गई, लेकिन शायद मामले पर पर्दा डालने की मंशा से डीईओ के द्वारा दोषी हेडमास्टर पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पत्र घटना के एक सप्ताह बाद 31 अगस्त को संभागीय संयुक्त संचालक के पास भेजा गया।
संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 सितंबर को आदेश जारी कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एमसीबी के प्रस्ताव पत्र 31 अगस्त 2023 एवं शिकायत हेतु गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अशोक कुमार मंडल प्रधानपाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोंगापानी विकासखंड मनेंद्रगढ़ को संस्था की छात्राओं से अमर्यादित व्यवहार करने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम-1966 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में प्रधानपाठक मंडल का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षाधिकारी भरतपुर नियत किया गया है जहां निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


