मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 30 अप्रैल। पति को खाना पहुंचाने पैदल जा रही पीडि़ता को रास्ते में पकडक़र जबरिया उसके साथ रेप करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने आरोपी के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि पीडि़ता 1 मई 2021 की रात्रि लगभग 9 बजे अपने नए घर पति के पास खाना पहुंचाने पैदल जा रही थी, तभी आमाडांड के पास आरोपी पीछे से आया और पीडि़ता को जबरन पकडक़र उसके साथ बलात्कार किया।
पीडि़ता की शिकायत के आधार पर खडग़ंवा पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी के दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश ने सभी तथ्यों, अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए खडग़वां थानांतर्गत पीपरबहरा मांझापारा निवासी 37 वर्षीय लालजी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।


