मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 1 अप्रैल। नाबालिग का अपहरण कर डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय तक बलपूर्वक उसके साथ रेप करने के जुर्म में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को अर्थदंड एवं सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि अभियक्त माह अप्रैल 2019 में पीडि़ता का अपहरण कर 11 नवंबर 2022 के मध्य उसके साथ बलपूर्वक कई बार रेप किया। पीडि़ता जब गर्भवती हो गई तो आरोपी उसे छोडक़र चला गया। मामले में पीडि़ता की शिकायत के आधार पर झगराखंड पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी कोटाडोल थानांतर्गत ग्राम दुधासी निवासी 24 वर्षीय जगबंधन के दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष तथा धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए सभी धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया गया।


