मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

मंदिर में चोरी के आरोपी को 3 साल कैद
21-Feb-2023 9:21 PM
मंदिर में चोरी के आरोपी को 3 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 21 फरवरी।
मनेन्द्रगढ़ हनुमान मंदिर में मुकुट चोरी के आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 3 साल कैद और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

पुलिस के अनुसार झगराखण्ड  रोड  स्थित हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी की शिकायत पार्षद नागेंद्र जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री का 31 अगस्त 2022 को मनेंद्रगढ़ आगमन होना था, जिसके लिए हनुमान मंदिर के सामने स्वागत द्वार बनवाने के लिए पार्षद ने अपने साथी नरेंद्र अरोरा के साथ जगह देखकर बजरंगबली का दर्शन करने मंदिर के अंदर गए तो  देखा कि मंदिर में हनुमान की मूर्ति में लगा चांदी का मुकुट नहीं था।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी संदेही फिरोज अंसारी को तलब कर पूछताछ की। पूछताछ में उसने 31 अगस्त 2022 को मंदिर के अंदर घुस कर चोरी करना तथा उक्त चांदी के मुकुट को बेचने के लिए गोपी केंवट के साथ मिलकर ग्राहक खोजना और ग्राहक नहीं मिलने पर गोपी केंवट के घर जाकर रखना बताया। जहां से चांदी का मुकुट बरामद किया गया तथा आरोपी फिरोज अंसारी  के विरूद्ध धारा 454, 380  व गोपी केंवट के विरुद्ध धारा 414 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता अग्रवाल द्वारा बहुत कम समय में मात्र 5 माह 19 दिवस में विचारण किया गया, जिसमें धारा 454 के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रूपए अर्थदंड, धारा 380 के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकारण में शासन की ओर से मनेन्द्रगढ़ के  सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पीसी करकेट्टा के द्वारा पैरवी की गई। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में इस तरह के प्रकरण का निराकरण  होने से अपराधियों के मन मे भय उत्पन्न होगा तथा पीडि़तों को जल्द न्याय प्राप्त होगा और अपराधों पर अंकुश लग सकेगा।


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