मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

गैंग रेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद
15-Feb-2023 3:07 PM
गैंग रेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 15 फरवरी।
पीडि़ता के साथ गैंगरेप किए जाने के जुर्म में 2 अभियुक्तों के दोषसिद्ध पाए जाने पर विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने उन्हें 20-20 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता घटना दिवस 22 अगस्त 2020 को करीब 3 बजे बस से केल्हारी आई और बाजार पहुंचकर मशरूम बेचकर अपने परिचय के मामा के घर मनवारी गई और मशरूम से मिले पैसे को मामा के घर पर रख दी। रात्रि करीब 11 बजे उसका मामा पैसे को लेकर घर से बाहर जाने लगा।

पीडि़ता पैसे की मांग करते हुए उसके पीछे जाने लगी तभी रास्ते में अभियुक्त सूरज एवं शेखर रवि पीडि़ता को अकेला देखकर पकड़ लिए और प्राथमकि स्कूल के पास उसके साथ जबरन रेप किए तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए।  पीडि़ता की शिकायत के आधार पर केल्हारी थाने में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तों के पीडि़ता के साथ गैंगरेप करने के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर केस के संपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के उपरांत न्यायाधीश ने केल्हारी थानांतर्गत ग्राम मनवारी निवासी आरोपी सूरज कुर्रे (22) एवं शेखर रवि को धारा 376(घ) आईपीसी के अपराध में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
 


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