मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 1 फरवरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक कैलाश विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत ग्राम गरूरूडोल निवासी लक्ष्मण सिंह ने 29 मई 2021 को मनेंद्रगढ़ थाने में सूचना दी गई कि 28 मई 2021 को उसकी साली का लडक़ा बसंत सिंह रात में घर आया और पुत्र विरेंद्र सिंह के कमरे में जाकर सो गया। रात्रि लगभग 3 बजे आरोपी बसंत सिंह ने विरेंद्र सिंह के सिर में टांगी मारकर जान लेने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया। सूचना पर थाना मनेंद्रगढ़ के द्वारा भादवि की धारा 307 के तहत बसंत सिंह के विरूद्ध केस दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त टांगी बरामद कर आरोपी बसंत सिंह को गिरफ्तार कर पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा 3 अगस्त 2021 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनेंद्रगढ़ के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायाधीश ने जानलेवा हत्या के प्रयास में दोषसिद्ध पाए जाने पर मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत ग्राम गरूरडोल पटेलपारा निवासी अभियुक्त 40 वर्षीय बसंत सिंह पिता दशरथ को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।