मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

रेप, आरोपी को 14 साल कैद
24-Dec-2022 8:11 PM
रेप, आरोपी को  14 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 24 दिसम्बर।
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने पीडि़ता के साथ रेप करने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि घटना दिवस 28 सितंबर 2019 को 2 से ढाई बजे के बीच अभियुक्त के साथ पीडि़ता बोलेरो में मनेंद्रगढ़ से केल्हारी जाने के लिए निकली थी। रास्ते में बिहारपुर पार करने के बाद पीडि़ता को चक्कर आने लगा, तब अभियुक्त उसे बिहारपुर के अंदर बैरागी रोड शिवधारा जंगल में ले जाकर गाड़ी के अंदर ही उसके साथ बलात्कार किया। 

पीडि़ता की शिकायत के आधार पर केल्हारी थाने में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376(1) के अपराध में 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। 


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