महासमुन्द

महासमुन्द जिले के नगरीय निकायों रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी
31-Mar-2021 4:31 PM
महासमुन्द जिले के नगरीय निकायों रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी

महासमुंद, 31 मार्च।  महासमुंद के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को हुई बैठक मुख्यमंत्री ने देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था। इस दौरान ना तो कोई दुकानें खुलेगी और ना ही लोग अति आवश्यक कारणों को छोडक़र घरों से बाहर निकल सकेंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकानें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होटल, रेस्ट्रोरेंट और ढाबा में बैठकर खाना खा सकेंगे। रात 11.30 बजे तक ही टेक-अवे और होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। दुकानदरों को दुकान के सामने फ्लेक्स लगाकर दुकान का समय लिखना होगा व मास्क लगाना होगा। अगर कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो 15 दिन के लिए उसे सील कर दिया जाएगा।


अन्य पोस्ट