महासमुन्द

कलेक्टर ने प्रत्येक विकासखण्ड में कोविड केयर सेंटर बनाने के दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 27 मार्च। कलेक्टर डोमन सिंह ने कल जिला कार्यालय के सभाकक्ष में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड.19 के संक्रमण तथा नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों की बैठक में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण और पात्र लोगों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन की समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड.19 के संक्रमण से बचने के लिए अधिक से अधिक पात्र लोग स्वमेव आकर टीकाकरण केन्द्रों में अपना वैक्सीनेशन कराएं ताकि कोविड.19 के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।
कलेक्टर ने जिले में कोविड.19 के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रत्येक विकासखण्ड में दो दिवस के भीतर कोविड केयर सेंटर तैयार कर वहां साफ. सफाई, बेड, पंखे सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले के सभी निजी नर्सिंग होम पर 50 प्रतिशत् बेड कोविड.19 से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए आरक्षित कराएं।
निजी चिकित्सालय में कोविड.19 के मरीज उपचार के लिए आते हैे तो उसे भी वहां प्राथमिकता के साथ उपचार करें। जिले में होम आईसोलेशन पर रह रहे लोगों की जानकारी रखने तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए भी जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर टीम गठित कर ड्यूटी लगाने तथा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को होम आईसोलेशन पर रहने की सलाह देने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि संदिग्ध मरीजों की सैम्पल जांच पॉजिटीव पाए जाने एवं पॉच से अधिक सक्रिय प्रकरण के कलस्टर पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि कोविड.19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक कार्य किए जाए। खासकर उन क्षेत्रों की जहां हाल के समय में केस पॉजिटीव आए हैं। कलेक्टर ने जारी टीकाकरण प्रक्रिया और वायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की।
कलेक्टर ने कहा कि एक ही कलस्टर में पॉच से अधिक सक्रिय प्रकरण के कलस्टर पाए जाने पर कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए उन स्थलों को शासन के गाईड लाईन के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित करें। ऐसे स्थलों पर अतिआवश्यक सेवाओं को पहुंचाने के लिए जैसे साग,सब्जी, दूध, राशन सामग्री, मेडिकल, गैस ईंधन जैसे अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति प्रदान करें। जिससे कंटेनमेंट जोन में रह रहें लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कंटेनमेंट जोन में 24 घंटे ड्यूटी लगाएं और वहां कंट्रोल रूम भी स्थापित करें।