महासमुन्द
'छत्तीसगढ़ ' संवाददाता
महासमुंद,14 दिसंबर। जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में नामजद आरोपी और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार 11 मार्च को युवती नाश्ता लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी निखिल सेन ने गाली-गलौज और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मारपीट भी की। बाद में युवती के माता.पिता युवती के फोन करने पर समझाने पहुंचे तो निखिल सेन के साथ उसके पिता बजरंग सेन और राधारानी ने भी युवती के परिजनों से मारपीट, धक्का-मुक्की कर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत पर 9 महीने बाद सरायपाली थाना पुलिस ने निखिल पिता बजरंग सेन, बजरंग सेन पिता गणपत राम सेन और राधारानी पति बजरंग सेन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 74, 296, 115-2, 351-2 एवं 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी छेड़छाड़,पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के गंभीर अपराध दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। इससे उनकी आदतन आपराधिक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।


