महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 10 नवंबर। फुलझर प्राथमिक शाला राजपुर के शिक्षक वेदप्रकाश मनहरा की नियुक्ति अप्रैल 2022 में फुलझर सेवा समिति के माध्यम से हुई थी। नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही उन्हें समिति मंत्री विद्याभूषण सतपथी के मौखिक निर्देश पर हाईस्कूल पथरला में अटैच कर दिया गया था। वहां उन्हें कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई।
राजपुर प्राथमिक शाला में शिक्षक की अनुपस्थिति से शिक्षण कार्य प्रभावित होने की सूचना मिलने पर शिक्षक को पथरला हाईस्कूल से कार्यमुक्त कर राजपुर भेजा गया।
कोई लिखित आदेश नहीं मिला
प्राचार्य गेरूलाल चौधरी ने कहा कि शिक्षक वेदप्रकाश मनहरा की अटैचमेंट और कार्यमुक्ति दोनों ही समिति मंत्री विद्याभूषण सतपथी के मौखिक आदेश से की गई। प्रधानपाठक भूपेंद्र शर्मा ने भी कहा कि उन्हें किसी प्रकार का लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ, और उन्होंने मौखिक निर्देश के आधार पर शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराया।
संकुल प्रभारी सुरेंद्र भोई और संकुल समन्वयक सोमनाथ चौहान ने बताया कि इस प्रक्रिया से संबंधित कोई अधिकृत दस्तावेज समिति की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया।
शासन निर्देशों के विपरीत प्रक्रिया
संकुल समन्वयक सोमनाथ चौहान ने कहा कि विद्यालयों का संचालन मौखिक आदेशों के आधार पर किया जाना शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। इससे अनुदान और प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने कहा कि समिति के इस प्रकार के निर्णय से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शासन को साक्ष्य सहित लिखित शिकायत की जा रही है।


