महासमुन्द

संक्रमितों के क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के लिए जारी निर्देशों का करें पालन
01-Jan-2022 4:13 PM
संक्रमितों के क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के लिए जारी निर्देशों का करें पालन

कलेक्टर ने ली अफसरों की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,1 जनवरी।
राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ में कोविड.19 ओमिक्रॅान वेरिएंट के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कोविड अनुरूप व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसमें मॉस्क और सेनेटाईजर के उपयोग सहित सोशल डिस्टेसिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया है।

इसी तरह कोविड 19 के प्रकरणों के अनिवार्य रूप से जांच तथा सक्रिय प्रकरणों के क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के लिए पूर्व में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में कल जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने संबंधित जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि राज्य शासन की ओर से ओमीक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण एवं बचाव व रोकथाम के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में उन्होंने कहा है कि जिले में कोविड19 की जांच में विशेष ध्यान रखा जाए। जिले में किसी भी स्थिति में जांच लक्ष्य से कम न हो। जिले में अन्य राज्यों से रेल अथवा सडक़ मार्ग से आने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं ओडि़शा प्रांत के सीमावर्ती सडक़ पर जांच की व्यवस्था कर कोविड-19 जांच किया जाए। जिले में विदेश से यात्रा कर आने वाले व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए दिशा-निर्देश के अनुसार धनात्मक आने पर डब्ल्यूजीएस जांच के लिए भेजा जाए।

जिले के अंतर्गत संचालित समस्त उद्योग एवं कारखानों से इस बाबत प्रमाण पत्र लिया जाए कि उसमें कार्यरत सभी व्यक्तियों की कोविड जांच की जा चुकी है। बिना कोविड जांच का कोई भी व्यक्ति उक्त संस्थान में कार्यरत नहीं है। जिस गांव में कोविड 19 का एक भी सक्रिय प्रकरण है उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए।
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में जिस वार्ड में एक भी सक्रिय प्रकरण हैए उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए। कन्टेनमेंट जोन हेतु पूर्व में जारी दिशा.निर्देशों का पालन किया जावे।

उन्होंने कहा कि कोविड.19 धनात्मक मरीज का कांटेक्ट ट्रेसिंग कर संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग की जाए एवं टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक के लिए होम क्वारंटाइन किया जावे। सभी धनात्मक प्रकरणों को 14 दिवस के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाए। विदेश यात्रा से आने वाले सभी व्यक्तियों को तब तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएए जब तक जिले में किए गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। पॉजीटिव मरीजों के कॉन्टेक्ट्स को तब तक होम क्वारेंटाईन में रखा जाएए जब तक जिले में किए गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। कोविड 19 धनात्मक मरीजों को होम आइसोलेशन में उपचार के लिए पूर्व में जारी दिशा.निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाए।

श्री सिंह ने कहा कि होम आइसोलेशन में उपचाररत व्यक्तियों की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग के लिए चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जावे। साथ ही निजी एवं शासकीय अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाईयां की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। होम आइसोलेशन में उपचाररत मरीजों के आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में भर्ती रेफेर हेतु परिवहन की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में भर्ती किये जाने वाले सभी कोविड.19 मरीजों के लिए विभाग ने एक वेब पोर्टल बनाए जाए। यह पोर्टल शासकीय एवं निजी दोनों अस्पतालों के लिए है। इसमें भर्ती मरीजों की सूची और कोविड के लिए उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी रियल टाइम में अद्यतन रहती है। इस पोर्टल का उपयोग कर शासकीय एवं निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड.19 के भर्ती होने वाले मरीजों की जानकारी अद्यतन रखी जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बुलेटिन की व्यवस्था प्रतिदिन मीडिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि राज्य स्तर पर कोविड.19 महामारी के प्रबंधन के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में एक कंट्रोल रूम बनाया गया हैए जो प्रतिदिन 24 घंटे खुला रहेगा। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0771.2235091 है। इसी तरह जिला स्तर पर एवं विकासखण्ड स्तर पर कोविड.19 वायरस के संक्रमण के रोकथाम, बचाव एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नम्बर 82693 79405 एवं 93292.20239 है। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर महासमुंद विकासखण्ड के अंतर्गत तुमगांव के लिए कंट्रोल रूम नम्बर 74151 61788, बागबाहरा के लिए 83057 49083, पिथौरा के लिए 72477 34495, बसना के लिए 97551 04486 एवं सरायपाली विकासखण्ड के लिए कंट्रोल रूम नम्बर 62678 97856 है।
 


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