ताजा खबर

हाईकोर्ट में भी 14 से तालाबंदी, नये केस की फाइलिंग नहीं होंगी न सुनवाई की सूची जारी होगी
12-Apr-2021 11:17 PM
हाईकोर्ट में भी 14 से तालाबंदी, नये केस की फाइलिंग नहीं होंगी न सुनवाई की सूची जारी होगी

बिलासपुर जिला प्रशासन ने 14 से 21 अप्रैल तक लगाया है कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल।
जिले में 14 से 21 अप्रैल तक जारी लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नये मामलों की फाइलिंग पर रोक लगाई गई है। हालांकि इसे विलम्ब की अवधि में नहीं गिना जायेगा। हाईकोर्ट में इस अवधि में न्यूनतम स्टाफ के साथ काम लिया जायेगा।

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण की असाधारण स्थिति को देखते हुए एवं जिला प्रशासन द्वारा इससे निपटने के लिये 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक किये गये लॉकडाउन को देखते हुए हाईकोर्ट के सामान्य कामकाज इस अवधि में निलम्बित रहेंगे। इस अवधि में न्यूनतम स्टाफ और न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार कामकाज किया जायेगा, जिसकी अनुमति मुख्य न्यायाधीश देंगे। इस दौरान अदालती कार्रवाई की कोई नियमित सूची जारी नहीं की जायेगी न ही नये मामलों की फाइलिंग की जायेगी। हाईकोर्ट के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे लेकिन आवश्यकता होने पर अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। तालाबंदी खत्म होने के बाद हाईकोर्ट का कामकाज फिर से शुरू किया जायेगा जो 14 अप्रैल से पूर्व प्रचलित रहा है। आवश्यक होने पर इस आदेश में उचित समय पर संशोधन किया जा सकेगा।   


अन्य पोस्ट