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रायपुर जिले में 9 की शाम से 10 दिन का लॉकडाउन
07-Apr-2021 4:07 PM
रायपुर जिले में 9 की शाम से 10 दिन का लॉकडाउन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 अप्रैल। रायपुर जिले में शुक्रवार की शाम से 10 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल और शराब दूकानें भी पूरी तरह बंद रहेंगी। 

रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि रायपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। केवल मेडिकल दूकान, पेट्रोल पंप और दूध को छूट रहेगी, सीमाएं सील कर दी जाएंगी। सिर्फ परीक्षार्थियों को आने-जाने की छूट रहेगी। ई-पास के जरिए दूसरे जिले में प्रवेश दिया जा सकेगा।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा शासकीय वाहन, एटीएम कैश वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड, ई-पास धारित करने वाले वाहन को छूट रहेगी। दूध वितरण और समाचार पत्रों के लिए सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक छूट दी जाएगी। केवल दूकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूध विक्रय की अनुमति होगी। 

निर्माण औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाईयों को अपने कैंपस के भीतर आइसोलेट मजदूरों को रखकर व्यवस्था कर उद्योगों का संचालन करने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।   आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन, दो पहिया वाहन में दो व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी। 

रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पीटल आवागमन के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी। किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश संभागीय कार्यालय आयुक्त महानिरीक्षक कार्यालय, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, अन्य सेवा के संचालन की अनुमति होगी। 


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