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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 जनवरी। सरगुजा संभाग की कोरिया रियासत की ओर से जेल व पुलिस विभाग को आबंटित जमीन को एक निजी फर्म को आबंटित करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन व अन्य प्रतिवादियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
बैंकुंठपुर के राकेश शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट में बताया कि आजादी से पूर्व कोरिया रियासत ने जेल व पुलिस विभाग के लिये जमीन आबंटित की थी। कुछ साल पहले संजय अग्रवाल, सीमा अग्रवाल ने फर्म मां वैष्णव एसोसियेट्स के जरिये उक्त जमीन को आबंटित करा ली। याचिका के अनुसार नगर निगम व राजस्व के अधिकारियों से साठगांठ कर जमीन की यह अदला बदली की गई है। इस आबंटन को अवैध बताते हुए याचिका में मांग की गई है कि सरकारी जमीन पर अनाधिकृत कब्जे व आबंटन के विरुद्ध शासन को स्पष्ट गाइडलाइन बनाने का निर्देश भी दिया जाये।


