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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 23 जनवरी। कोरोना काल में फीस वसूली को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बीच प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट सोसायटी की ओर से एक याचिका लगाकर राज्य सरकार क अशासकीय विद्यालय फीस विनिमयन विधेयक को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि निजी विद्यालयों की फीस निर्धारित करने का राज्य शासन को अधिकार शासन को नहीं है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि फीस निर्धारण का अधिकार केवल विद्यालय प्रबंधन को है।
ज्ञात हो कि राज्य शासन ने पालकों की ओर निजी स्कूलों में फीस वसूली में मनमानी और अनावश्यक वृद्धि को लेकर शिकायतों के बाद फीस निर्धारित करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग और शाला स्तर पर समितियों के गठन का निर्देश दिया था। कोरोना अवधि में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान फीस की वसूली को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिकायें लम्बित हैं।


