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बालोद सोसायटी भंग करने पर हाईकोर्ट रोक, पंजीयक को अवमानना नोटिस
22-Jan-2021 1:46 PM
बालोद सोसायटी भंग करने पर हाईकोर्ट रोक,  पंजीयक को अवमानना नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 जनवरी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने बालोद जिला वनोपज संघ को भंग करने पर रोक लगा दी है । पूर्व में इस लेकर दिये गे आदेश के बावजूद समिति भंग करने को लेकर राज्य लघु वनोपज बोर्ड के संचालक तथा पंजीयक को अवमानना नोटिस जारी करते हुये कोर्ट ने जवाब दाखिल करने भी कहा है। 

बालोद जिला वनोपज संघ को दिसम्बर माह में राज्य वनोपज संघ के पंजीयक ने भंग कर दिया था। जिला वनोपज संघ के अध्यक्ष यज्ञ्दत्त शर्मा ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी । यचिककर्ता का कहने है कि जिस आधार पर जिला संघ को भंग किया गया है, उस पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बैंच ने सेन 2017 में  ही रोक लगा रखी है। इसके बावजूद जिला वनोपज संघ्ब्को भंग कर कोर्ट की अवमानना की गई है। 

प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की बैंच ने पंजीयक के आदेश पर रोक लगाते हुये राज्य शासन और पंजीयक कू जवाब दाखिल करने कहा है। 

 


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