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हाईकोर्ट ने 15 दिन और बढ़ाई पैरोल और जमानत
02-Dec-2020 9:47 AM
हाईकोर्ट ने 15 दिन और बढ़ाई पैरोल और जमानत

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसम्बर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये सात वर्ष से कम सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिये राहत दी है। यह तीसरी बार है जब पैरोल और जमानत में छूट दी गई।

कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेशभर के जेलों में कैदियों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से हाईकोर्ट ने मई-जून माह में सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल पर छोड़ने तथा विचाराधीन कैदियों को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था। इसके लिये जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी। इसका लाभ लगभग 2200 बंदियों को मिला है। हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक इन्हें छूट दी थी। कैदियों के परिजनों की ओर से एक याचिका दायर कर अपील की गई थी कि चूंकि कोरोना का संक्रमण जारी है और जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं इसलिये छूट की अवधि बढ़ाई जाये। इस पर 30 नवंबर तक फैसला नहीं आने पर 1 दिसम्बर को बड़ी संख्या में कैदी सेन्ट्रल जेल पहुंचकर अपनी हाजिरी दे रहे थे। इसी दौरान चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की डबल बेंच से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया।


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