ताजा खबर
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 21 नवंबर। पुलिस हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ रहने के दौरान एक महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता महिला ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की थी तथा यौन शोषण व मानसिक प्रताडऩा का आरोप लगाया था। इस बीच उसके खिलाफ यह आरोप लगाते हुए विभागीय जांच शुरू की गई कि उसने कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड को मेन्टेन रखने की जवाबदारी पूरी करने में लापरवाही दिखाई। इस जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में महिला सब इंस्पेक्टर ने याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि उन्हें रिकार्ड मेन्टेन रखने की जवाबदारी नहीं दी गई थी अत: इस आरोप में विभागीय जांच नहीं की जा सकती। जस्टिस पी. सैम कोशी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और जांच की कार्रवाई को रोकते हुए राज्य शासन तथा सम्बन्धित अधिकारियों से जवाब मांगा है।


