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हैदराबाद (ज़ी न्यूज़) हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तेलंगाना सरकार ने दीपावली से पहले एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही तेलंगाना भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए ऐसा ही कदम उठाया है. दीपावली का त्योहार शनिवार को मनाया जा रहा है. सरकार की ओर से 12 नवंबर को जारी एक आदेश में कहा गया कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी करे और पटाखे बेचने वाली दुकानों को बंद किया जाए.
हालांकि, विपक्षी पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार अदालत में इस मामले में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख सकी और पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा करने में विफल रही.
हाई कोर्ट का आदेश
सरकारी आदेश में कहा गया कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की जाए ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके.आदेश में कहा गया, “मामले पर गंभीरता से विचार करने और माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर सरकार, पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाती है.” आदेश में कहा गया कि राज्य में पटाखे बेचने वाली दुकानों के विरुद्ध प्रशासन और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे.


