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सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं अग्रिम जमानत याचिका खारिज
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 13 जनवरी। बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया की ओर से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की गई थी। वहीं, एसीबी -ईओडब्ल्यू ने याचिका का कड़ा विरोध किया। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
बताया गया कि 16 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए तलब किया था। उसी दिन शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।
इस मामले में ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आइएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के कथित सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया।
गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाला प्रकरण में भी प्रमुख आरोपियों में शामिल रही हैं। इससे पहले मई माह में सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर उन्हें अन्य आरोपियों के साथ रिहा किया गया था। उस समय अदालत ने राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी दिए थे।


